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    दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी पाने का मौका, अलवर शहर में 30 स्कूटी के लिए 17 से 27 अगस्त तक आवेदन

    स्कूटी योजना में आवेदन शुरू, लोकोमोटर दिव्यांगता से प्रभावित पात्रजन सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में जमा कराएं आवेदन

    अलवर। विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर के दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी प्राप्त करने का अवसर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 17 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक पात्र दिव्यांगजन स्कूटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनी सचिवालय से प्राप्त कर निर्धारित अवधि में ऑफलाइन जमा करवाए जा सकते हैं।

    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अलवर शहर विधायक एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा की ओर से अपने एमएलए लैड कोटे से विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर के दिव्यांगजनों को 30 स्कूटी उपलब्ध कराने की स्वीकृति जिला परिषद अलवर को प्रदान की गई है। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बनाया गया है।

    विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार लोकोमोटर दिव्यांगता से प्रभावित दिव्यांगजन इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभागीय कार्यालय में जमा करवाना होगा।

    आवेदन के साथ जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मूल निवास प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता दर्शाता हुआ फोटो, आय प्रमाण-पत्र अथवा पेंशन पीपीओ तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

    इसके अलावा आवेदक को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि उसने पिछले 8 वर्षों में दिव्यांग स्कूटी वाहन अथवा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त नहीं की है।

    दिव्यांगजन योजना से संबंधित ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मिनी सचिवालय, कमरा नंबर 98, अलवर से प्राप्त कर सकते हैं।

    आवेदन प्राप्त करने और जमा करने की निर्धारित अवधि 17 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक रहेगी। विभाग ने पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करवाएं।

    एमएलए लैड कोटे से स्वीकृत 30 स्कूटी विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर के पात्र दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जानी हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों की आवागमन संबंधी जरूरतों को आसान बनाना और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करना है।

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