चंडीगढ़ की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डॉ. अंबिका शर्मा की अदालत ने एक कथित फ्रेंचाइजी विवाद से जुड़े मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, अलवीरा खान अग्निहोत्री और 'बीइंग ह्यूमन' ट्रस्ट को आधिकारिक रूप से नोटिस जारी किया है।
वकील राजविंदर राज के बड़े खुलासे
इस नोटिस के सामने आने के बाद शिकायतकर्ता के वकील राजविंदर राज ने कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके मुवक्किल (क्लाइंट) को बॉलीवुड अभिनेता या संबंधित ट्रस्ट की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली, जबकि उन्होंने इस व्यवसाय में दो करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम निवेश किया था, और मदद न मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
वकील ने पूरी बात रखते हुए मुख्य बिंदु साझा किए:
उनके मुवक्किल ने चंडीगढ़ में अपना पहला ज्वेलरी शोरूम खोला था।
इस शोरूम की फ्रेंचाइजी मनीमाजरा के रहने वाले अरुण गुप्ता को दी गई थी।
ब्रांड के लॉन्च के समय अभिनेता सलमान खान ने उनके क्लाइंट को 'बिग बॉस' के घर में बुलाया था और खुद चंडीगढ़ आने का वादा किया था, लेकिन वे कभी नहीं आए।
न तो अभिनेता और न ही ट्रस्ट की तरफ से इस मामले में कोई सकारात्मक कदम उठाया गया, और फ्रेंचाइजी के अधिकार 'स्टाइल कोशिएंट ज्वेलरी' को सौंपे जाने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 5 अक्टूबर, 2026 को तय की गई है।
क्या है पूरा कानूनी मामला?
यह पूरा विवाद 'अरुण गुप्ता बनाम स्टाइल कोशिएंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़ा हुआ है। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत मामले का संज्ञान लेने से पहले की प्रक्रिया के तहत यह नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष को सुनने के बाद सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी सलाहकारों के माध्यम से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। ये नोटिस 24 अगस्त, 2026 को जारी किए गए थे।


