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    कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए बड़ा अपडेट, सीधे SI बनने का मौका खत्म

    रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक (टीएसआई) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर नियमों में व्यापक संशोधन किया है। विभाग द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इस फैसले के तहत स्वीकृत 74 पदों को भरने के लिए तीन अलग-अलग माध्यम तय किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब विभागीय सिपाही और मुख्य आरक्षक सीधे पदोन्नत होकर उप निरीक्षक नहीं बन सकेंगे।

    परिवहन उप निरीक्षक के 74 पदों का नया कोटा निर्धारित

    संशोधित नियमों के अनुसार, परिवहन उप निरीक्षक के कुल 74 पदों में से 50 प्रतिशत सीटों पर सीधी भर्ती आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 35 प्रतिशत पदों को विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा, जबकि शेष 15 प्रतिशत पदों के लिए विभागीय सीमित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया को निष्पादित करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को सौंपी गई है।

    सीमित प्रतियोगी परीक्षा से आरक्षक और मुख्य आरक्षक बाहर

    विभागीय सीमित प्रतियोगी परीक्षा के पात्रता मापदंडों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब केवल लिपिक वर्गीय (क्लर्क कैडर) कर्मचारी ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। पूर्व नियमों के विपरीत, अब आरक्षक (कांस्टेबल) और प्रधान आरक्षक (हेड कांस्टेबल) वर्ग को इस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी, जिससे इस संवर्ग की सीधी पदोन्नति के रास्ते बंद हो गए हैं।

    पात्रता के लिए 10 वर्ष का सेवा अनुभव अनिवार्य

    नए नियमों में सीमित प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त भी जोड़ी गई है। इसके अनुसार लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को अपनी परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। विभाग में लागू इस नई व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों के बीच व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

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