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    साबुन-शैंपू से लेकर टूथपेस्ट तक बदलेगी पैकेजिंग, नए नियमों में दिखेंगे खास निशान

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैकेजिंग नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और सौंदर्य प्रसाधन (कॉस्मेटिक्स) जैसे सभी गैर-खाद्य उत्पादों पर भी शाकाहारी (वेज) या मांसाहारी (नॉनवेज) की पहचान वाला निशान अनिवार्य कर दिया है। ये नए नियम 21 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं को खरीदारी के दौरान अब स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

    निशान से होगी उत्पादों की पहचान

    नए संशोधनों के तहत अब हर उत्पाद के पैकेट पर उसकी प्रकृति के अनुसार विशेष निशान लगाना जरूरी होगा। इसके अंतर्गत शाकाहारी उत्पादों पर हरे रंग की बिंदी (Green Dot) और मांसाहारी उत्पादों पर लाल या भूरे रंग की बिंदी (Red/Brown Dot) लगाई जाएगी।

    मुख्य डिस्प्ले पैनल पर लगेगा निशान

    उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति आसानी से और बिना किसी परेशानी के पता चल सके, इसके लिए यह निशान पैकेज के मुख्य डिस्प्ले पैनल के सबसे ऊपर प्रमुखता से छापा जाएगा। इससे ग्राहकों को लंबी सामग्री सूची (Ingredients List) पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे पहली नजर में ही सही उत्पाद चुन सकेंगे। सरकार के इस कदम से आम जनता को अपनी पसंद और मान्यताओं के अनुसार उत्पाद खरीदने में काफी सहूलियत होगी।

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