नई दिल्ली- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर स्लैब का ऐलान अब 3 लाख रुप, की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3-7 लाख रुपये ij 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 7-10 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है। 10-12 लाख रुपये 15 प्रतिशत टैक्स होगा। 12-15 लाख रुपये 20 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपये से ऊपर 30 प्रतिशत कर का प्रावधान है।
सरकार जीएसटी कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार जीएसटी माल एवं सेवा कर को अधिक सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करेगी। सरकार ने सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क छूट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने आम आदमी पर कर का बोझ कम किया है और उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत कम की है।