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    बिहार के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के लिए जरूरी खबर

    पटना। राज्य में राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का स्थानातंरण होगा। ऐसे शिक्षकों की संख्या 66,433 के आसपास है। विशेष बात यह है कि शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण पारस्परिक एवं ऐच्छिक होगा।

    राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण भी ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगा। पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

    इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले राजकीयकृत और परियोजना विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार करने काे कहा गया है।

    निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से कहा गया है कि राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के नियमित वेतनमान में नियुक्त सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का पारस्परिक एवं ऐच्छिक स्थानांतरण ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।

    एक्सेल शीट ई-मेल पर उपलब्ध कराएं

    इसके लिए उन्हें ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करना है। स्थानांतरण के लिए राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालय के नियमित वेतनमान में नियुक्त सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र (एक्सेल शीट) में 13 जून तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-मेल पर उपलब्ध कराएं।

    इसके लिए दिए गए प्रपत्र में विद्यालय का नाम, यू-डायस कोड, प्रधानाध्यापक व सहायक शिक्षक का नाम, पदनाम, ई-शिक्षाकोष पर प्रदर्शित शिक्षक आइडी संख्या, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर एवं अभ्युक्ति के कालम हैं। इसकी प्रतिलिपि अपर राज्य परियोजना निदेशक, जो केंद्रीयकृत अनुश्रवण कोषांग के प्रभारी हैं, के साथ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को दी गई है।

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