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    फोन कॉल ना उठाने पर नाबालिग का बड़ा कदम, बॉयफ्रेंड के निजी वीडियो सार्वजनिक

    कोल्हापुर: महाराष्ट्र के शिरोल तालुका में प्रेम संबंधों के बीच उपजे विवाद के चलते एक नाबालिग लड़की द्वारा अपने साथी के निजी वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।

    बदले की भावना में उठाया गया घातक कदम

    कोल्हापुर जिले के शिरोल इलाके में एक नाबालिग युवती ने अपने प्रेमी के प्रति नाराजगी व्यक्त करने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया और उनके निजी पलों के वीडियो वायरल कर दिए। बताया जा रहा है कि युवक पिछले कुछ समय से युवती से दूरी बना रहा था और उसके बार-बार फोन करने के बावजूद कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर लड़की ने गुस्से में आकर यह कठोर निर्णय लिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मामला तुरंत पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।

    पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई

    मामले की गंभीरता और युवती के नाबालिग होने के कारण शिरोल पुलिस ने त्वरित कदम उठाते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि कानून के दायरे में नाबालिग से जुड़े ऐसे मामलों में बेहद सख्त प्रावधान हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बिना किसी देरी के आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

    लॉज संचालक की भूमिका और वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच

    पुलिस अब उस लॉज के प्रबंधन की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है जहां ये वीडियो कथित तौर पर रिकॉर्ड किए गए थे। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि किस परिस्थिति में और किन उपकरणों के माध्यम से इन निजी वीडियो को बनाया गया और क्या इसमें लॉज संचालक की कोई लापरवाही रही है। संबंधित लॉज के मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है ताकि घटना से जुड़े तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों को पुख्ता किया जा सके और यह देखा जा सके कि वहां सुरक्षा मानकों का उल्लंघन तो नहीं हुआ था।

    सोशल मीडिया पर सामग्री साझा न करने की सख्त चेतावनी

    इस संवेदनशील घटना के प्रकाश में आने के बाद प्रशासन ने आम जनता और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी आपत्तिजनक या निजी वीडियो को आगे साझा करना या फॉरवर्ड करना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे डिजिटल माध्यमों का उपयोग जिम्मेदारी से करें और किसी की निजता का उल्लंघन करने वाली सामग्री को बढ़ावा न दें।

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