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    हत्या के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास, सात हजार रुपये अर्थदंड

    हाथरस ।  उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर हत्या के प्रयास के एक मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस के अनुसार थाना हाथरस गेट में वर्ष 2024 में मुकदमा संख्या 109/2024 धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत गौरव यादव पुत्र प्रमोद यादव निवासी नया नगला, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद शासन के निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चिन्हित अभियोगों की विशेष मॉनिटरिंग की गई।पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल ने मामले की लगातार निगरानी की तथा न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी बहस के आधार पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाथरस ने 30 मई 2026 को आरोपी गौरव यादव को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों को दंडित कराने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गंभीर मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
     

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