पालनहार नवीनीकरण नहीं कराने पर रुक सकती है सहायता राशि, ई-मित्र, मोबाइल एप और सेवा शिविरों से मिलेगी सुविधा
अलवर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 का वार्षिक सत्यापन एवं नवीनीकरण जून माह से प्रारंभ हो गया है। विभाग ने सभी लाभार्थियों से समय पर नवीनीकरण कराने की अपील की है, ताकि सहायता राशि का भुगतान नियमित रूप से जारी रह सके।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में नवीनीकरण नहीं कराने पर संबंधित लाभार्थी की सहायता राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। इन दस्तावेजों को नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर अपलोड कर नवीनीकरण कराया जा सकता है।
इसके अलावा पालनहार योजना की मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में भी लाभार्थी अपने दस्तावेज लेकर पहुंच सकते हैं और वहीं पर नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
विभाग ने सभी लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वे विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी से वर्ष 2026-27 का अध्ययनरत प्रमाण पत्र प्राप्त कर जल्द से जल्द नवीनीकरण करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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