More
    Homeराज्यमध्यप्रदेशवाहन मालिकों के लिए खुशखबरी! दूसरे राज्य में अब नहीं बदलना होगा...

    वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी! दूसरे राज्य में अब नहीं बदलना होगा गाड़ी का नंबर

    जबलपुर। नौकरी में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो ट्रांसफर वाली सरकारी या प्राइवेट नौकरियों में हैं या फिर कुछ सालों के कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। आरटीओ रिंकू शर्मा का कहना है कि अभी कोई सरकुलर नहीं आया है। सरकुलर आने के बाद ही नए बदलाव के तहत कार्य किया जाएगा।

    गाड़ियों के री-रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ेगी

    मौजूदा कानून (धारा 47) के मुताबिक, अगर आप अपनी गाड़ी को किसी दूसरे राज्य में 1 साल (12 महीने) से ज्यादा रखते हैं, तो आपको वहां का नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता था। नए प्रस्ताव के तहत अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 3 साल करने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि जो लोग 2 या 3 साल के असाइनमेंट पर दूसरे राज्य जाते हैं और वापस अपने गृह राज्य लौट आते हैं, उनके लिए बार-बार गाड़ी का नंबर बदलवाना बहुत बड़ी सिरदर्दी था। इस नियम से लोगों का "ईज ऑफ लिविंग" (जीने की सुगमता) बढ़ेगा। यह नियम उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगा जो 'भारत सीरीज' (BH सीरीज) नंबर लेने के हकदार नहीं हैं।

    डिजिटल सिस्टम से अदालतों का बोझ होगा कम

    विशेषज्ञों का कहना है कि सभी राज्यों को 6 महीने के भीतर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तैयार करना होगा। इससे छोटे-मोटे चालान और जुर्माने का निपटारा ऑनलाइन और सरकारी अधिकारियों के स्तर पर ही हो जाएगा, जिससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा।

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here