वर्षों सेवा के बाद भी नहीं मिली स्थायी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण पर दिया बड़ा निर्देश
नई दिल्ली | कर्मचारियों के हक में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी को सिर्फ इस आधार पर पक्की नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी शुरुआती नियुक्ति अस्थायी तौर...

