गैस सिलेंडरों की निगरानी के लिए अलवर जिले में विशेष जांच दल गठित
अलवर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आर्तिका शुक्ला ने घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी, अवैध भंडारण और ऊंचे दामों पर कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए जिले के सभी उपखंडों में तीन सदस्यीय विशेष प्रवर्तन जांच दलों का गठन किया है। यह कार्रवाई खाद्य विभाग के निर्देशों की पालना में की गई है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपखंड स्तर पर गठित इन दलों की अध्यक्षता संबंधित उपखंड अधिकारी करेंगे। उपखंड अलवर में एसडीएम माधव भारद्वाज की अध्यक्षता में दल का गठन किया गया है, जिसमें सीओ अलवर शहर अंगद शर्मा और प्रवर्तन अधिकारी बनवारी लाल शर्मा सदस्य होंगे।
इसी प्रकार उपखंड रामगढ़ में एसडीएम बाबूलाल की अध्यक्षता में सीओ पिंटू और प्रवर्तन अधिकारी रणधीर सिंह को सदस्य बनाया गया है। रैणी उपखंड में एसडीएम हरकेश मीना की अध्यक्षता में थानाधिकारी राजपाल सिंह और प्रवर्तन अधिकारी सुरेन्द्र भारती को शामिल किया गया है।
राजगढ़ उपखंड में एसडीएम सीमा मीना की अध्यक्षता में सीओ मनीषा मीना और प्रवर्तन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा सदस्य रहेंगे। कठूमर उपखंड में एसडीएम श्याम सुन्दर चेतीवाल की अध्यक्षता में सीओ राजेश विद्यार्थी और प्रवर्तन अधिकारी विजय पाल यादव को जांच दल में शामिल किया गया है।
लक्ष्मणगढ़ उपखंड में एसडीएम अर्चना चौधरी की अध्यक्षता में सीओ कैलाश जिंदल और प्रवर्तन अधिकारी अमित कुमार यादव सदस्य होंगे। गोविंदगढ़ उपखंड में एसडीएम ऐश्वर्या प्रजापति की अध्यक्षता में थानाधिकारी धर्मसिंह और प्रवर्तन अधिकारी शालू कंवर को सदस्य बनाया गया है।
थानागाजी उपखंड में एसडीएम सविता शर्मा की अध्यक्षता में सीओ इन्दु लोदी और प्रवर्तन अधिकारी कृष्ण कुमार बायला तथा मालाखेड़ा उपखंड में एसडीएम नवज्योति कांवरिया की अध्यक्षता में थानाधिकारी हरदयाल यादव और प्रवर्तन अधिकारी प्रगति बरवाल सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। इसके लिए दूरभाष नंबर 0144-2338000 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 और 0144-2338200 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
उन्होंने निर्देश दिए कि जांच दल अपने-अपने क्षेत्रों में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की मांग और आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखें। घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रिफिलिंग की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
जांच दलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो गैस एजेंसियों का भौतिक निरीक्षण करें और स्टॉक रजिस्टर का वास्तविक स्टॉक से मिलान करें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि गैस एजेंसियां और विक्रेता केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही एलपीजी सिलेंडर वितरित करें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी गैस एजेंसी, विक्रेता या व्यक्ति द्वारा सिलेंडरों की जमाखोरी, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करना या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री की जाती है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में इन निर्देशों की प्रभावी पालना के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) बीना महावर को प्रशासनिक नोडल अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय काम्बले शरण गोपीनाथ को पुलिस नोडल अधिकारी तथा जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा और आईओसीएल की सेल्स ऑफिसर पूजा मीना को विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
मिशनसच न्यूज के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप को जॉइन करें।
https://chat.whatsapp.com/JX13MOGfl1tJUvBmQFDvB1
अन्य खबरों के लिए देखें मिशनसच नेटवर्क


