परमिट के लिए 30 दिन में करें आवेदन, केवल BS-6, EV और CNG वाहनों को मिलेगी पात्रता
अलवर। राजस्थान और हरियाणा के बीच अंतरराज्यीय बस संचालन के इच्छुक निजी वाहन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) अलवर ने राजस्थान-हरियाणा पारस्परिक परिवहन करार-2008 के तहत 16 अंतरराज्यीय मार्गों पर 60 रिक्त परमिटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवीन्द्र जोशी ने बताया कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर के क्षेत्राधिकार में आने वाले खुले मार्गों पर बस संचालन के लिए इच्छुक निजी बस ऑपरेटर्स निर्धारित आवेदन प्रपत्र में 30 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इन वाहनों को ही मिलेगी पात्रता
उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुसार केवल BS-6, इलेक्ट्रिक (EV) अथवा CNG श्रेणी के वाहनों को ही परमिट के लिए पात्र माना जाएगा। निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन नहीं होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
कार्यालय से मिलेगी विस्तृत जानकारी
आरटीओ ने बताया कि अंतरराज्यीय संचालन के लिए खुले सभी 16 मार्गों, रिक्त परमिटों की संख्या तथा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक बस संचालकों से समयसीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है।
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