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    अलवर में गंदगी पर सख्ती: 200 से लेकर नियम तोड़ने पर 50 हजार तक जुर्माना तय

    हर गलती पर लगेगा जुर्माना 

    विजय यादव               

    मिशनसच न्यूज, अलवर। नगर निगम अलवर ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए गंदगी फैलाने वालों पर सख्त शिकंजा कस दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत नगर निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी कर विभिन्न प्रकार की गंदगी, कचरा फैलाने और नियमों की अनदेखी पर लगने वाले जुर्मानों की पूरी सूची जारी की है। अब सड़क, गली, सार्वजनिक स्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गंदगी फैलाने पर 100 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

    घर, दुकान व प्रतिष्ठानों पर कचरा फैलाने पर जुर्माना

    नगर निगम के अनुसार—

    • आवासीय भवनों से सड़क या गली में कचरा फेंकने पर 100 रुपये प्रतिदिन

    • दुकानदार द्वारा कचरा डालने पर 1000 रुपये प्रतिदिन

    • होटल मालिक द्वारा कचरा फैलाने पर 2000 रुपये प्रतिदिन

    • औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कचरा फैलाने पर 5000 रुपये प्रतिदिन

    • ठेला, ढाबा, फेरीवाले द्वारा फल-सब्जी या अन्य कचरा फैलाने पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।

    सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व गंदगी करने पर दंड

    सार्वजनिक स्थलों, सड़कों व गलियों में—

    • थूकने पर 200 रुपये

    • पेशाब करने पर 300 रुपये

    • पान-गुटखा थूकने पर 200 रुपये

    • नालियों में गंदगी डालने पर 500 रुपये

    • खुले में शौच करने पर 5000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

    कचरा पृथक्करण नहीं करने पर कार्रवाई
    • घरों द्वारा गीला-सूखा कचरा अलग नहीं देने पर 200 रुपये प्रतिदिन

    • बल्क कचरा जनरेटर द्वारा पृथक्करण नहीं करने पर 1000 रुपये प्रतिदिन

    • स्वयं कम्पोस्टिंग नहीं करने पर 5000 रुपये प्रतिदिन

    • उद्यान या सार्वजनिक स्थलों में कचरा डालने पर 200 रुपये प्रतिदिन

    • गीले कचरे को अलग नहीं देने पर 200 रुपये प्रतिदिन

    • गाड़ी के बाहर कचरा फेंकने पर 200 रुपये प्रतिदिन

    • कचरा जलाने पर 500 रुपये प्रतिदिन

    • सड़क पर कचरा डालने पर 750 रुपये प्रतिदिन

    • दुकानदार द्वारा कचरा अलग नहीं देने पर 750 रुपये प्रतिदिन

    • मांस-मछली दुकानदार द्वारा खुले में कचरा डालने पर 1000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।

    सड़क व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पर भारी जुर्माना
    • सड़क, नाली या निगम संपत्ति में निर्माण सामग्री, मलबा, सीमेंट, पत्थर डालने पर 1000 रुपये प्रतिदिन

    • दीवारों पर पोस्टर-बैनर लगाने या पेंटिंग खराब करने पर 2000 रुपये प्रतिदिन

    • बिना अनुमति बैनर लगाने पर 5000 रुपये प्रति फिट

    • अपने भवन का गंदा पानी सड़क पर छोड़ने पर 5000 रुपये प्रतिदिन

    • नालों में सीधा गंदा पानी छोड़ने पर 5000 रुपये प्रतिदिन

    व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर विशेष सख्ती
    • दुकानदार द्वारा निर्धारित डस्टबिन नहीं रखने पर 2000 रुपये प्रतिदिन

    • दुकान के बाहर कचरा या गंदा पानी फैलाने पर 1000 रुपये प्रतिदिन

    • मीट व मछली दुकानों द्वारा अपशिष्ट खुले में फेंकने पर 4000 रुपये प्रतिदिन

    • होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा द्वारा कचरा बाहर फेंकने पर 5000 रुपये प्रतिदिन

    प्लास्टिक पर भी जुर्माना
    • प्लास्टिक कचरा फैलाने पर 500 रुपये प्रतिदिन

    • प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने पर 100 रुपये प्रतिदिन

    ठोस अपशिष्ट नियमों की अवहेलना पर भारी दंड
    • रेजिडेंशियल सोसायटी या मार्केट द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर 10 हजार से 20 हजार रुपये प्रतिमाह

    • गेटेड कॉलोनी पर 20 हजार से 50 हजार रुपये प्रतिमाह

    • होटल पर 50 हजार रुपये प्रतिमाह

    • रेस्टोरेंट पर 20 हजार रुपये प्रतिमाह

    • सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 50 हजार रुपये प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।

    नगर निगम अलवर ने आमजन से अपील की है कि वे स्वच्छता नियमों की पालना करें, कचरा पृथक्करण अपनाएं और शहर को साफ रखने में सहयोग करें, ताकि जुर्माने की कार्रवाई से बचा जा सके।

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