पेट्रोल-डीजल की संयुक्त कार्रवाई में दुकानदारों पर कार्रवाई, ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत विद्यालयों में साइबर सुरक्षा की भी दी गई जानकारी
किशनगढ़ बास। कस्बे में मंगलवार को न्यायपालिका, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने रिहायशी क्षेत्र में संचालित किराना दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर अवैध रूप से भंडारित पेट्रोल-डीजल जब्त किया। कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण मिलने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। इस संयुक्त अभियान से बाजार में हड़कंप मच गया।
संयुक्त टीम ने की छापामार कार्रवाई
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजीत कुड़ी ने उपखंड अधिकारी सत्यवीर सिंह यादव और पुलिस टीम के साथ बाजार का निरीक्षण किया। जांच के दौरान तनिष्क किराना स्टोर और अग्रवाल किराना स्टोर में बिना लाइसेंस एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के पेट्रोल-डीजल का भंडारण मिला।
सुरक्षा से समझौता गंभीर अपराध
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजीत कुड़ी ने कहा कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के पेट्रोल-डीजल का भंडारण और बिक्री गंभीर अपराध है। इससे आसपास के दुकानदारों और आमजन के जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा छोटी-सी चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
उपखंड अधिकारी सत्यवीर सिंह यादव एवं पुलिस ने मौके पर मिले पेट्रोलियम पदार्थों को जब्त कर अपने कब्जे में लिया तथा संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर आगे भी नियमित निरीक्षण जारी रहेगा।
विद्यालयों में साइबर सुरक्षा का दिया संदेश
इसी दिन ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपेंद्र माथुर ने पैराडाइज उच्च माध्यमिक विद्यालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद मीणा ने इंदिरा हैप्पी उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. सुरभि सिंह ने ब्लू बेल्स माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं संवेदीकरण शिविर आयोजित किए।
विद्यार्थियों को बताए हेल्पलाइन नंबर
शिविरों में विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाव, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार तथा आपात स्थिति में उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने 1098 (बाल सहायता), 112 (आपातकालीन सहायता) और 1930 (साइबर धोखाधड़ी सहायता) के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही विद्यार्थियों की शिकायतों और सुझावों के लिए विद्यालयों में “कोर्ट वाली दीदी” नामक परामर्श एवं शिकायत पेटिका भी स्थापित की गई।
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