संविधानिक अधिकारों की जानकारी देकर ग्रामीणों को किया जागरूक
कठूमर। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष अनंत भंडारी के निर्देशानुसार तथा सचिव मोहनलाल सोनी के आदेशानुसार गुरुवार को भैरूबास में कैदियों के अधिकारों विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पीएलवी दीपक बालोत ने ग्रामीणों को कैदियों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी।
शिविर में सरपंच रमेश चंद मीना ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है और जेल में रहने के बावजूद कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित नहीं होता। उन्होंने बताया कि कैदी भी एक मानव है और उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना कानूनन आवश्यक है।
पीएलवी दीपक बालोत ने बताया कि कैदी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं— विचाराधीन कैदी एवं दोषसिद्ध कैदी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 एवं 22 के तहत कैदियों को मिलने वाले संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैदियों को सम्मानपूर्वक जीवन, कानूनी सहायता, गिरफ्तारी के कारण जानने, परिवार व वकील से मिलने, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
उन्होंने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंद कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत वकील उपलब्ध कराने, कानूनी सलाह देने तथा अपील दाखिल करने जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने महिला कैदियों एवं किशोरों के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों की भी जानकारी दी।
शिविर में यह भी बताया गया कि पुलिस या जेल प्रशासन द्वारा किसी भी कैदी के साथ यातना, मारपीट या अमानवीय व्यवहार करना कानूनन अपराध है। यदि किसी कैदी के साथ अत्याचार होता है तो वह न्यायालय या मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है।
इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित हेल्पलाइन और सहायता सेवाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। कार्यक्रम में “अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं” का संदेश देते हुए सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया।
शिविर में रामवतार शर्मा, लालाराम, मनीष कुमार, अजय कोली, सतीश शर्मा, नेहराज गुर्जर सहित स्टाफ सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
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