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    खैरथल में दिव्यांगजन अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर, योजनाओं की दी जानकारी

    अधिकारों और योजनाओं पर जागरूकता बढ़ाने पर रहा फोकस, नालसा योजनाओं की भी दी विस्तृत जानकारी

    खैरथल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) शैलेंद्र व्यास के आदेशानुसार तथा सचिव अजीत कुड़ी के निर्देशन में गुरुवार को खैरथल में विशेष योग्यजनों के अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

    यह शिविर पीएलवी किरण कुमारी आर्य द्वारा खैरथल कस्बे में तथा मनीष कुमार द्वारा किशनगढ़ बास में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजन को उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।

    दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की दी गई जानकारी

    खैरथल शिविर में उपस्थित लोगों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

    बताया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच तथा अवसर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। किसी भी प्रकार के भेदभाव की स्थिति में वे विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

    दिव्यांग प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं पर फोकस

    कार्यक्रम में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र (Disability Certificate) बनवाने की प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई।

    साथ ही दिव्यांगजन पेंशन, छात्रवृत्ति, आरक्षण, सहायक उपकरण, कौशल विकास कार्यक्रम और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

    नालसा योजना 2024 की दी गई जानकारी

    शिविर में नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं) योजना 2024 के बारे में भी जानकारी दी गई।

    इस योजना का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क एवं प्रभावी विधिक सहायता प्रदान करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा सामाजिक पुनर्वास और समावेशन को बढ़ावा देना है।

    निःशुल्क विधिक सहायता पर दिया गया जोर

    अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग, मानसिक रूप से बीमार या बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

    शिविर में लोगों को यह भी समझाया गया कि किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में वे आसानी से विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

    जागरूकता और समानता का संदेश

    कार्यक्रम के अंत में उपस्थित नागरिकों को दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहने तथा समाज में समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।

    साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं और विधिक सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित किया गया।

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