खोखर पंचायत में जागरूकता अभियान के जरिए ग्रामीणों को बताए विधिक अधिकार
कठूमर। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनंत भंडारी के निर्देशानुसार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहनलाल सोनी के आदेशानुसार ग्राम पंचायत खोखर में न्याय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन पीएलवी दीपक कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नालसा थीम सॉन्ग “एक मुट्ठी आसमां” के साथ की गई।
शिविर में नालसा (NALSA) की “जागृति (JAGRITI) योजना 2025” के उद्देश्यों और महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। “Justice Awareness for Grassroots Information and Transparency Initiative” नामक यह योजना ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों तक विधिक जागरूकता पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य आमजन और कानूनी व्यवस्था के बीच की दूरी को कम करना, नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा विधिक सेवाओं और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
शिविर में बताया गया कि जागृति योजना के अंतर्गत पंचायतों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) के माध्यम से विधिक सहायता गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही पैरा-लीगल वालंटियर्स (PLVs) और पैनल अधिवक्ताओं को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों को घर-घर जाकर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
कार्यक्रम में उपस्थित खोखर सरपंच शांति देवी ने महिलाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, साइबर अपराध से बचाव, घरेलू हिंसा से संरक्षण, वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून तथा निःशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के नागरिक बिना किसी शुल्क के विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
वक्ताओं ने कहा कि पारदर्शिता तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अन्याय की स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। शिविर में हेल्पलाइन नंबर, आवेदन प्रक्रिया तथा लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित समाधान की जानकारी भी साझा की गई।
इसके अलावा नालसा की अन्य योजनाओं — “स्पृहा (SPRUHA) 2025”, “वीर परिवार सहायता योजना 2025” तथा “डॉन (DAWN) 2025” — के बारे में भी ग्रामीणों को अवगत कराया गया।
शिविर के अंत में आमजन से अपील की गई कि वे किसी भी कानूनी सहायता, परामर्श अथवा सहयोग के लिए स्थानीय तहसील या जिला न्यायालय परिसर स्थित फ्रंट ऑफिस से संपर्क करें।
महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:
- महिला हेल्पलाइन : 1091 / 181
- चाइल्ड हेल्पलाइन : 1098
- विधिक सहायता हेल्पलाइन : 15100
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