पोक्सो न्यायालय ने बहुचर्चित मामले में सुनाया फैसला, दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया
अलवर। पोक्सो न्यायालय संख्या-1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक बहुचर्चित मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि 16 मई 2025 को वैशाली नगर थाने में पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिजनों ने तलाश के दौरान एक संदिग्ध कार का पीछा किया, जो सामोला-नांगली चौराहा होते हुए शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की ओर चली गई। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने दूसरी गाड़ी भी बुला ली और पीछा कर रहे लोगों के वाहन को टक्कर मार दी, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए।
जांच के दौरान पुलिस के अनुसार सामने आया कि आरोपी शक्ति उर्फ सुमित अपने साथी कन्हैया के साथ नाबालिग को किराये के कमरे पर ले गया, जहां उसे पेय पदार्थ पिलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद पोक्सो न्यायालय संख्या-1 के विशिष्ट न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने राज्य बनाम सुमित एवं अन्य प्रकरण में दोनों आरोपियों शक्ति उर्फ सुमित और कन्हैया को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी अधिरोपित किया।
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