शहरी आवास योजना के तहत पात्र परिवार ई-मित्र के माध्यम से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
अलवर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत पात्र लाभार्थी अब स्वयं का पक्का आवास निर्माण कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30 से 45 वर्ग मीटर तक का पक्का आवास बनाने हेतु 2 लाख 50 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
नगर निगम अलवर के आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत ऐसे परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।
उन्होंने बताया कि आवेदन महिला अथवा संयुक्त नाम से किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास स्वयं की खाली भूमि या कच्चा आवास होना अनिवार्य है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयुक्त ने बताया कि आवेदक ने पिछले 20 वर्षों में भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी नगरीय निकाय की आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो, तभी वह पात्र माना जाएगा।
योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि चार किश्तों में प्रदान की जाएगी। पात्र व्यक्ति ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए नगर निगम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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