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    बीमित फसल नुकसान पर तुरंत सूचना जरूरी, 72 घंटे में करें रिपोर्ट

    अलवर में फसल नुकसान पर अलर्ट | बीमा क्लेम के लिए समय सीमा निर्धारित

    अलवर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान होने पर समय पर सूचना देने के निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर बीमा क्लेम का प्रावधान है।

    अधिकारियों के अनुसार प्रभावित बीमित फसल के कृषकों को आपदा के 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है। किसान यह सूचना सीधे भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन 14447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या लिखित रूप में बैंक अथवा कृषि विभाग के माध्यम से दे सकते हैं।

    बैंक स्तर पर सूचना प्राप्त होने के बाद बीमित फसल, बीमित क्षेत्र और प्रीमियम कटौती की तिथि का सत्यापन कर बीमा कंपनी को निर्धारित समय सीमा में प्रकरण भेजा जाएगा।

    अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि तकनीकी समस्या के कारण किसान ऑनलाइन सूचना दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो वे निकटतम कृषि कार्यालय में लिखित सूचना दे सकते हैं।

    फसल क्षति का आकलन सर्वेयर द्वारा संबंधित किसान और कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से किया जाएगा, जो 10 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

    किसानों से अपील की गई है कि वे समय सीमा का पालन करते हुए जल्द से जल्द सूचना दें, ताकि उन्हें बीमा योजना का पूरा लाभ मिल सके।

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