विशेष योग्यजन ऑनलाइन आवेदन कर उठा सकेंगे स्कूटी योजना का लाभ, विभाग ने जारी की पात्रता व दस्तावेजों की जानकारी
अलवर। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा रोजगार के लिए कार्यस्थल तक आने-जाने वाले विशेष योग्य युवाओं से 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
31 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि जिले के ऐसे विशेष योग्यजन, जिनकी चलन संबंधी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, वे अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र के माध्यम से एसएसओ पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों ने पूर्व में स्कूटी योजना के लिए आवेदन किया था लेकिन लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें भी इस वर्ष पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ अथवा वार्षिक दो लाख रुपये से कम आय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र (छह माह से अधिक पुराना नहीं), दिव्यांगता प्रमाण पत्र, नियमित अध्ययनरत होने या रोजगार का प्रमाण पत्र, पिछले आठ वर्षों में योजना का लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस तथा दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला फोटो प्रस्तुत करना होगा।
विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जानकारी
विभाग ने इच्छुक विशेष योग्यजनों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
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