मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
मिशनसच न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विधेयक लाने, राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी तथा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी सहित विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेसवार्ता में फैसलों की जानकारी दी।
अशांत क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण पर नियंत्रण, विधेयक को मंजूरी
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल-2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कुछ क्षेत्रों में सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक संरचना प्रभावित होती है तथा दंगों या हिंसा की स्थिति में स्थायी निवासियों को अपनी संपत्तियां कम दामों में बेचने को मजबूर होना पड़ता है। विधेयक के तहत अशांत घोषित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष तक कारावास एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी को हरी झंडी
उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राजस्थान को एयरोस्पेस एवं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत एमएसएमई, स्टार्टअप्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉलिंग इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नीति के अंतर्गत निवेश के आधार पर लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की श्रेणियां तय की गई हैं। पात्र उद्योगों को राज्य कर में पुनर्भरण, पूंजीगत अनुदान, टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन, रोजगार बूस्टर, सनराइज बूस्टर, एंकर बूस्टर सहित अनेक विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही भूमि भुगतान में लचीलापन, ऑफिस स्पेस लीज सब्सिडी, विद्युत शुल्क एवं मंडी शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट द्वारा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को भी मंजूरी दी गई। यह नीति राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
नीति के तहत सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास, एंकर निवेश को आकर्षित करना, फैबलेस डिजाइन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना तथा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेशकों को विद्युत शुल्क, स्टाम्प शुल्क, भू-रूपांतरण शुल्क में छूट, पूंजीगत अनुदान, ब्याज अनुदान एवं रोजगार सृजन प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।
आरपीएससी में पदोन्नति अनुपात में बदलाव
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप सचिव पद पर पदोन्नति के अनुपात में संशोधन किया गया है। सहायक सचिव एवं निजी सचिव संवर्ग से अब 10:1 के अनुपात में पदोन्नति की जाएगी। इसके लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है।
राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन
बाल विवाह निरोधक अधिनियम-2006 के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं 18 वर्ष से कम आयु की महिला को बालक की श्रेणी में मानते हुए सरकारी कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान स्पष्ट किया गया है।
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