होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर कार्रवाई: हाईकोर्ट ने नए विज्ञापन के दिए निर्देश
जबलपुर। मध्य प्रदेश में होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाए और दोबारा विज्ञापन जारी किया जाए।
यह फैसला जस्टिस एमएस भट्टी की अदालत ने सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित थी और इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया।
याचिका में उठाए गए गंभीर सवाल
इस मामले में जबलपुर निवासी सविनय कुमार की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा से पहले ही नियम विरुद्ध तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी ने कुछ अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर बाहर कर दिया।
याचिका में यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश नगर सेना वर्ग-3 भर्ती नियम 2000 के तहत प्लाटून कमांडर के कुल 199 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 6 प्रतिशत पद इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
परीक्षा से पहले ही जारी कर दी पात्र सूची
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 27 जनवरी 2026 को चार पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए 24 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।
लेकिन विभाग ने 16 मार्च को प्रस्तावित शारीरिक परीक्षा और 17 मार्च को लिखित परीक्षा से पहले ही 13 मार्च को 18 पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इसमें याचिकाकर्ता सहित 6 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया, जो कि नियमों के विरुद्ध है।
कोर्ट ने प्रक्रिया को बताया अवैध
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास महावर ने कोर्ट को बताया कि नियमानुसार शारीरिक और लिखित परीक्षा के बाद ही स्क्रीनिंग कमेटी अभ्यर्थियों की एसीआर के आधार पर सूची जारी करती है।
कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लेते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को अवैध करार दिया और इसे निरस्त कर दिया।
नए सिरे से होगी भर्ती प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाए और पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से कराई जाए।
इस फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी, जिससे पात्र उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा।
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