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    महाराष्ट्र में ऐप-बेस्ड टैक्सी सेवाओं पर सख्ती, 1 सितंबर तक कराना होगा पंजीकरण

    मुंबई: महाराष्ट्र में एप के माध्यम से कैब, ऑटो और बाइक जैसी यात्री सेवाएं प्रदान करने वाली सभी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया है कि सभी कंपनियों को आगामी 1 सितंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और समय सीमा का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    यात्रियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं

    परिवहन मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि तकनीक का उद्देश्य लोगों के जीवन को सुगम बनाना है, लेकिन सुविधा के नाम पर किसी भी कंपनी को कानून की अवहेलना करने या यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सफर करने वाले आम नागरिकों को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा अनुभव मिले।

    बढ़ते उपयोग के बीच क्यों पड़ी नए नियमों की जरूरत

    मंत्री ने जानकारी दी कि महाराष्ट्र में वर्तमान में लाखों लोग एप आधारित परिवहन सेवाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सेवाओं के निरंतर विस्तार को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। इसे ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है कि सड़कों पर चलने वाले वाहन वैध दस्तावेजों से लैस हों, ड्राइवरों की योग्यता पूरी तरह सत्यापित हो और संबंधित एग्रीगेटर कंपनी की जवाबदेही तय की जा सके।

    नई नीति के तहत वाहन और परमिट के कड़े नियम

    लागू की गई नई नीति के प्रावधानों के अनुसार, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ी सभी गाड़ियों के पास वैध परमिट और पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही यात्रियों को ढोने वाले सभी दोपहिया वाहनों, ऑटो और कैब का कमर्शियल यानी व्यावसायिक वाहनों के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जिन निजी वाहनों के पास एग्रीगेटर के तहत संचालन की अनुमति नहीं होगी, वे किसी भी स्थिति में यात्री परिवहन सेवा नहीं दे पाएंगे।

    वाहन बीमा और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

    सरकार द्वारा तय किए गए नए सुरक्षा मानकों के तहत एग्रीगेटर कंपनियों के माध्यम से संचालित होने वाली प्रत्येक गाड़ी का बीमा होना आवश्यक कर दिया गया है। कंपनियों को यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे और नीति के मुताबिक सभी आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध करानी होंगी। परिवहन मंत्री ने कंपनियों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना पंजीकरण पूरा कर लें।

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