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    तीन और मामलों में अभिषेक बनर्जी को राहत, अब 11 FIR में गिरफ्तारी से सुरक्षा

    कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए तीन अतिरिक्त प्राथमिकी (एफआईआर) के मामलों में कड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब तक दर्ज 16 में से कुल 11 मामलों में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। इस विषय पर अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, पीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि बनर्जी के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की प्रतियां उनके कानूनी प्रतिनिधि को सौंपी जाएं।

    इन तीन मामलों में मिला अदालती संरक्षण

    न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने जिन तीन प्रकरणों में राहत दी है, उनमें से एक मामला दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र का है। वहीं अन्य दो मामले दक्षिण 24 परगना के कालीतला और विष्णुपुर पुलिस स्टेशनों से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई यह अंतरिम राहत 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

    जांच प्रक्रिया में शामिल होने के निर्देश

    अदालत ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए यह साफ कर दिया कि सांसद को पुलिस की जांच प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देना होगा। पीठ का मानना था कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन मामलों की जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    विदेश गमन पर लागू रहेंगी बंदिशें

    न्यायालय ने अपने आदेश में यह शर्त भी शामिल की है कि बिना पूर्व अनुमति के सांसद देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। हालांकि, यह प्रतिबंध उन पर लागू नहीं होगा जिसके लिए उच्चतम न्यायालय से उन्हें नेत्र चिकित्सा हेतु पूर्व में ही स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार अदालत ने एक तरफ दंडात्मक कदम उठाने पर रोक लगाई है, तो दूसरी तरफ जांच में सहभागिता और विदेश गमन से जुड़ी शर्तें भी लागू की हैं।

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