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    लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका प्रत्याशियों को 15 दिन में देना होगा चुनावी खर्च का लेखा

    निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित प्रारूप में खर्च का ब्योरा जमा करना अनिवार्य, सीमा 1.50 लाख रुपए तय

    लक्ष्मणगढ़। नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन खर्च का लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। नगर पालिका सदस्य पद के प्रत्याशियों को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा निर्धारित प्रारूप प्रपत्र ‘क’ में जमा कराना होगा।

    निर्वाचन कार्यालय के अनुसार संबंधित प्रत्याशी को अपना निर्वाचन खर्च का लेखा उपखंड अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा। समय सीमा में लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

    नगर पालिका सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपए की सीमा

    निर्वाचन कार्यालय के अनुसार नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशियों के निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित है। नगर पालिका सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए तक निर्वाचन खर्च कर सकते हैं।

    प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार और निर्वाचन से संबंधित किए गए खर्च का नियमानुसार हिसाब रखना होगा तथा परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित अवधि में उसका विवरण संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा।

    प्रपत्र क में देना होगा पूरा विवरण

    निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रत्याशी को निर्धारित प्रपत्र क में निर्वाचन खर्च का लेखा प्रस्तुत करना होगा। इसमें निर्वाचन से संबंधित खर्च का नियमानुसार विवरण देना होगा।

    निर्वाचन कार्यालय ने प्रत्याशियों से निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ खर्च का लेखा समय पर जमा कराने को कहा है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

    नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

    निर्वाचन कार्यालय के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित समय में निर्वाचन खर्च का लेखा प्रस्तुत नहीं करता है अथवा निर्वाचन खर्च से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    प्रत्याशियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने निर्वाचन खर्च का लेखा निर्धारित प्रारूप में तैयार कर समय सीमा के भीतर संबंधित उपखंड अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं।

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