पीएनबी आरसेटी अलवर में आवासीय प्रशिक्षण, रहना-खाना और प्रशिक्षण सामग्री की सुविधा निःशुल्क
अलवर। ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक के तत्वावधान में पीएनबी आरसेटी अलवर द्वारा अक्टूबर माह में 35 दिवसीय आवासीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा और इच्छुक पात्र युवतियां इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
संस्था निदेशक जे.पी. मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ब्यूटी पार्लर एवं सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी विभिन्न व्यावहारिक एवं तकनीकी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों में ऐसा कौशल विकसित करना है, जिससे वे प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें।
फेशियल से लेकर मेकअप तक का मिलेगा प्रशिक्षण
35 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को फेशियल, हेयर केयर, हेयर स्टाइल, मेकअप, मेहंदी, स्किन केयर और ब्यूटी ट्रीटमेंट जैसी विभिन्न गतिविधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके साथ ही ब्यूटी पार्लर संचालन, प्रबंधन और स्वरोजगार से संबंधित जरूरी जानकारी भी दी जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को अपने स्तर पर ब्यूटी पार्लर शुरू करने तथा स्वरोजगार के अवसर विकसित करने से जुड़े कौशल से अवगत कराया जाएगा।
रहना-खाना और चाय-नाश्ता भी निःशुल्क
संस्था के अनुसार प्रशिक्षण 35 दिवसीय आवासीय एवं निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिए चाय-नाश्ता, रहना और खाना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रतिभागियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षण पश्चात ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होंगे आवेदन
प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छुक युवतियां पीएनबी आरसेटी अलवर के कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लिए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय के दूरभाष नंबर 0144-2940830, 9462194801, 9660073437 और 9413908044 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रशिक्षण के लिए पात्रता
आवेदनकर्ता की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है।
इसके अलावा आवेदिका अलवर, खैरथल-तिजारा या कोटपूतली-बहरोड़ जिले के किसी भी गांव की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
पात्रता के लिए आवेदिका का परिवार निम्न में से किसी श्रेणी में होना आवश्यक है—
- बीपीएल परिवार
- मनरेगा लाभार्थी परिवार
- खाद्य सुरक्षा प्राप्त परिवार
- स्वयं सहायता समूह से जुड़ा परिवार
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाला परिवार
- प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाला परिवार
योग्य एवं इच्छुक ग्रामीण युवतियां निर्धारित पात्रता पूरी करने पर समय रहते आवेदन कर प्रशिक्षण का लाभ ले सकती हैं।
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