More
    Homeराजस्थानअलवरपंचायत चुनाव में मतदान के दिन अलवर की 6 पंचायत समितियों में...

    पंचायत चुनाव में मतदान के दिन अलवर की 6 पंचायत समितियों में सार्वजनिक अवकाश घोषित

    24 अक्टूबर को पंच-सरपंच चुनाव के लिए मिलेगी छुट्टी, कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश देना अनिवार्य

    अलवर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के प्रथम चरण के मतदान को लेकर अलवर जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को जिले की छह पंचायत समितियों में पंच और सरपंच पदों के लिए होने वाले मतदान के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है। इस दिन संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि पात्र कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा।

    इन 6 पंचायत समितियों में होगा मतदान

    जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, प्रथम चरण में रामगढ़, कठूमर, खेड़ली-सौंखर, गोविंदगढ़, मुबारिकपुर और रैणी पंचायत समितियों में पंच एवं सरपंच पदों के लिए मतदान होगा। इन पंचायत समितियों के अंतर्गत मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, ताकि पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

    कर्मचारियों को देना होगा वेतन सहित अवकाश

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव के संबंध में लागू नियमों के तहत ऐसे कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक प्रतिष्ठान या अन्य संस्थानों में नियोजित पात्र व्यक्तियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाना चाहिए, जिन्हें संबंधित निर्वाचन में मतदान का अधिकार प्राप्त है।

    इस प्रावधान के तहत मतदान के लिए अवकाश देने के कारण कर्मचारी के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उस दिन का वेतन देना होगा, भले ही सामान्य परिस्थितियों में उन्हें उस दिन काम नहीं करने पर मजदूरी नहीं मिलती हो।

    नियमों की अवहेलना पर हो सकती है कार्रवाई

    निर्वाचन संबंधी प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई नियोजक पात्र कर्मचारी को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देने से इनकार करता है या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, तो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक जानकारी देकर शिकायत की जा सकती है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

    हालांकि, अधिनियम में ऐसे निर्वाचकों के संबंध में अपवाद का प्रावधान भी है, जिनकी अनुपस्थिति से उनके नियोजन से जुड़ा कोई गंभीर खतरा या महत्वपूर्ण नुकसान होने की आशंका हो सकती है।

    प्रशासन ने मतदान दिवस पर पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

    मिशनसच न्यूज के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप को जॉइन करें।
    https://chat.whatsapp.com/JX13MOGfl1tJUvBmQFDvB1

    अन्य खबरों के लिए देखें मिशनसच नेटवर्क

    https://missionsach.com/category/india

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here