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    राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, छत्तीसगढ़ में अब देनी होंगी 40 तरह की जानकारियां

    रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य से एक बड़ी और महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर सामने आई है, जिसके तहत राज्य सरकार ने राशन कार्ड के निर्माण और नवीनीकरण के नियमों में आमूल-चूल और कड़े बदलाव किए हैं। प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों पर प्रभावी लगाम कसने तथा अपात्र एवं जरूरतमंद लोगों की सही पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य विभाग ने डिजिटल एवं स्मार्ट पीडीएस 2.0 व्यवस्था को लागू कर दिया है। इन नए संशोधनों के बाद अब नागरिकों को राशन कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन कराने के लिए अत्यंत विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

    आवेदन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव और चालीस बिंदुओं का फॉर्म

    राज्य में अपात्र हितग्राहियों की पहचान पूरी तरह पुख्ता करने के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत अब बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) और एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय कुल चालीस विभिन्न बिंदुओं पर संपूर्ण जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए और विस्तृत आवेदन पत्र में आवेदक को अपने परिवार के सभी सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारियों के साथ-साथ उनके बैंक खातों का विवरण, चल-अचल संपत्ति तथा घर के भीतर उपलब्ध सुख-सुविधाओं का पूरा ब्योरा दर्ज कराना होगा।

    परिवार के सभी सदस्यों की संयुक्त तस्वीर और भौतिक संपत्तियों का ब्योरा

    पूर्ववर्ती नियमों के विपरीत अब नए राशन कार्ड पर केवल परिवार की महिला मुखिया की ही अकेली तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, बल्कि नए आदेशों के अनुसार कार्ड पर परिवार के सभी पंजीकृत सदस्यों की एक साथ वाली संयुक्त तस्वीर (ग्रुप फोटो) चस्पा करना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी या फर्जी तरीके से सूची में किसी का नाम न जुड़वा सके। इसके अतिरिक्त, प्रपत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि संबंधित परिवार के पास कूलर, फ्रिज, टेलीविजन, एयर कंडीशनर और एलपीजी गैस सिलेंडर जैसी आधुनिक घरेलू वस्तुएं मौजूद हैं अथवा नहीं। इसके साथ ही परिवार के पास कुल कितनी कृषि या आवासीय भूमि है और उनके पास कौन-कौन से वाहन हैं, इसका पूरा लेखा-जोखा भी देना होगा।

    तेरासी लाख से अधिक कार्डधारी होंगे प्रभावित और सालभर चलने वाली प्रक्रिया

    खाद्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कुल तिरासी लाख इकतीस हजार से अधिक वैध राशन कार्ड मौजूद हैं। चूंकि राज्य में राशन कार्डों में त्रुटि सुधार, नए नाम जुड़वाने और अपात्रों के नाम हटाने की प्रक्रिया निरंतर वर्ष भर चलती रहती है, इसलिए यह नया और सख्त नियम केवल नए आवेदनकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुराने कार्डधारियों के लिए भी नवीनीकरण के समय लागू होगा, जिससे व्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता आएगी।

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