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    मध्य प्रदेश में बढ़ी स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्री में करेक्शन कराने पर 5 गुना शुल्क

    भोपाल : यदि आप किसी मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो इससे पहले दस्तावेज को बारीकी से जरूर पढ़ लें, क्योंकि यदि रजिस्ट्री के बाद इसमें संशोधन कराया तो अब 5 गुना ज्यादा शुल्क का भुगतान करना होगा. राज्य सरकार ने स्टांप शुल्क में बढोत्तरी कर दी है. मध्यप्रदेश विधानसभा में भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. इसके साथ ही प्रदेश में शपथ पत्र बनवाना, एंग्रीमेंट और पॉवर ऑफ अटॉर्नी के लिए लोगों को ज्यादा पैसा चुकाना होगा.

    किस मद में कितना शुल्क बढ़ा

    यदि भूमि या भवन की रजिस्ट्री कराते समय कुछ गलती हो गई हो तो अब उसमें सुधार के लिए 5 गुना अधिक राशि देनी होगी. अभी तक रजिस्ट्री में सुधार के लिए 1 हजार रुपए की राशि देनी होती थी, लेकिन यदि अब इसमें संशोधन के लिए 5 हजार रुपए का स्टांप शुल्क देना होगा. यदि आप कोई शपथ पत्र बनवाने जा रहे हैं तो अब भूल जाएं कि यह 50 रुपए के स्टांप पर भी बन सकता है. अब 50 रुपए के स्टांप के स्थान पर 200 रुपए का स्टांप ही मान्य किया जाएगा.

    अचल संपत्ति खरीदने की एग्रीमेट फीस 5 हजार

    अचल संपत्ति खरीदने के पहले उसका एग्रीमेट कराने के लिए अभी तक 1 हजार रुपए के स्टांप पर एग्रीमेंट मान्य होता था, लेकिन अब इसके स्थान पर 5 हजार रुपए के स्टांप पर ही एग्रीमेंट कराना होगा. यह ऐसे मामलों में मान्य होगा जिसमें अचल संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जा रहा हो. विकास, निर्माण या प्रतिभूति बांड से हटकर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा हो, जिसका संविदा मूल्य 50 लाख रुपए तक है तो ऐसे मामलों में 500 रुपए के एग्रीमेंट के स्थान पर 1 हजार रुपए के स्टांप पर एग्रीमेंट करना होगा.

    इसके अलावा यदि संविदा मूल्य 50 लाख रुपए से ऊपर है तो ऐसे मामलों में संपत्ति मूल्य के 0.2 मूल्य का स्टांप शुल्क देना होगा. इसी तरह कंसेंट डीड का भी स्टांप शुल्क बढ़ा दिया गया है. अब इसे 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है. खनन लीज के लिए अब कुल देय रकम का 2 फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा.

    पॉवर ऑफ अटॉनी कराना भी महंगा

    मध्य प्रदेश में पॉवर ऑफ अटॉनी कराना भी महंगी पड़ेगी. जब इसके जरिए एक या अधिक व्यक्तियों को सिंगल ट्रांजेक्शन में की जाएगी तो इसके लिए 1 हजार के स्थान पर 2 हजार रुपए का स्टांप शुल्क देना होगा. यदि यह संख्या अधिक होगी तो इसके लिए 5 हजार रुपए का स्टांप शुल्क देना होगा. इसी तरह ट्रस्ट की संपत्ति के मामले में स्टांप शुल्क को भी 5 हजार रुपए कर दिया गया है. पहले यह 1 हजार रुपए था.

    पिस्टल, बंदूक की फीस बढाई

    मध्यप्रदेश में पिस्टल, बंदूक का लाइसेंस बनवाने या इसका लाइसेंस रिन्यू करवाना भी अब महंगा हो गया है. पिस्टल या बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए अब 10 हजार रुपए का शुल्क देना होगा. पहले यह 5 हजार रुपए थी. इसी तरह इसका लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाता है तो इसके लिए 5 हजार रुपए की राशि देनी होगी. पहले यह राशि 2 हजार रुपए थी.

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