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    शराब की कीमत बढ़ने से राजस्थान में शौकीनों को झटका

    जयपुर|राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति में कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों पर वित्त सचिव (राजस्व) कुमार पाल गौतम मुहर लगा चुके हैं। नई नीति में जहां शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से जाम छलकाने वालों को कुछ झटका लगेगा तो वहीं उन्हें एक राहत भी दी गई है। नए प्रावधानों के तहत एक्साइज कमिश्नर को शराब के ठेकों को अधिक देर तक खुलने की मंजूरी का अधिकार दिया गया है। मंजूरी के बाद शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुल पाएंगी।भारत में निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और बीयर पर एक्साइज ड्यूटी में आशिंक बदलाव किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, शराब की कीमतों में कुछ वृद्धि हो सकती है। देसी शराब और राजस्थान में निर्मित शराब (RML) की खुदरा कीमतों में भी बदलाव किया गया है। संशोधित नीति में होटल, रेस्तरां और क्लब बार संचालकों को माइक्रोब्रुअरी स्थापित करने की छूट दी गई है। इसके साथ ही संचालन के पहले दो महीनों के लिए आबकारी शुल्क में 50% की छूट का प्रावधान भी किया गया है।

    राजस्थान में महंगी होगी शराब-बीयर, सरकार ने रिन्युअल गारंटी फीस भी बढ़ाई

    कितनी महंगी होगी शराब

    नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होंगी। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 75% से बढ़ाकर 80% कर दिया है, जिसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ेगा। 750 एमएल की अंग्रेजी शराब की बोतल पर 20 रुपये तक इजाफा हो सकता है, जबकि बीयर की बोतल के लिए 5 रुपये अधिक देने होंगे।

    1200 जोन और 2400 दुकानें

    नई आबकारी नीति के तहत राज्य को 1200 जोन में बांटा गया है। इनमें कुल 2400 दुकानें हो सकती हैं। अब तक शराब की दुकानें स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से कम से कम 75 मीटर दूर होती थीं। अब इस सीमा को बढ़ाकर 150 मीटर कर दिया गया है।

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