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    मध्य प्रदेश के EWS कैंडिडेट को राहत, SC ने प्रोविजनल MBBS सीट देने का निर्देश दिया

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के NEET-क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रोविजनल एडमिशन देने का निर्देश दिया.

    भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले में सुनवाई की.

    राज्य सरकार के वकील ने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों के मामले में EWS आरक्षण नीति पर विचार किया जा रहा है. CJI सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा, "अगर प्राइवेट कॉलेज (आरक्षण नीति) का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें बंद कर दें. उन पर ताला लगा दें! बहुत आसान है. आरक्षण नीति को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है?"

    वकील ने कहा कि चिंता यह है कि स्टूडेंट्स को बाद में मुश्किल का सामना न करना पड़े. सीजेआई ने जवाब दिया, "आप उस प्राइवेट कॉलेज को हमारे सामने लाएं." राज्य के वकील ने कहा कि गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया चल रही है.

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का करियर खराब मत करो. आखिर में, पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने शर्तों को जानते हुए काउंसलिंग में हिस्सा लिया था और अब वह कानूनी तौर पर इस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता. हालांकि, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस बात से सहमत नहीं थी.

    सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता, अथर्व चतुर्वेदी, जो खुद कोर्ट में पेश हुए थे, ने दो बार NEET एग्जाम पास किया, लेकिन प्रवेश नहीं पा सके. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए अर्जी दी क्योंकि उन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में EWS सीट नहीं मिल सकी, क्योंकि राज्य सरकार ने प्राइवेट संस्थानों में EWS आरक्षण लागू करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी.

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एक युवा लड़का है और उसने दो बार NEET एग्जाम पास किया, लेकिन किसी न किसी वजह से उसे MBBS कोर्स में एडमिशन नहीं मिल सका. पीठ ने कहा कि पहली परीक्षा में इस आधार पर एडमिशन नहीं दिया जा सकता कि जुलाई 2024 में जारी नोटिफिकेशन में राज्य ने EWS उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया था.

    दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सत्र 2025-26 में उसकी EWS रैंक के हिसाब से MBBS कोर्स में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए, बशर्ते फीस वगैरह जमा करनी पड़े.

    इससे पहले, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट कॉलेजों में EWS कोटे के हिसाब से सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं.

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