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    कारोबारी किडनैप-लूट केस में सख्त सजा, 5 आरोपियों को उम्रकैद

    अलवर कोर्ट का फैसला | एक आरोपी को 3 साल की सजा, लाखों का जुर्माना

    अलवर। चर्चित कारोबारी किडनैप और लूट मामले में एडीजे कोर्ट नंबर-3 ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को उम्रकैद और एक आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर कुल 18 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

    यह मामला 17 सितंबर 2018 का है, जब मारुति सुजुकी शोरूम (एमजी मोटर्स) के मालिक राजेश मित्तल के घर में देर रात 5-6 बदमाश घुस आए थे। बदमाशों ने परिवार के सदस्यों और गार्ड को बाथरूम में बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान गार्ड को पिस्टल की बट से घायल भी किया गया।

    इसके बाद आरोपियों ने करीब 19 लाख रुपये नकद और एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार लूट ली। इतना ही नहीं, कारोबारी के भाई मुकेश मित्तल का अपहरण कर उन्हें चलती कार से नीचे फेंक दिया और फरार हो गए।

    मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 46 दस्तावेज और 24 गवाह पेश किए। ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

    इस फैसले को कानून-व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जिससे अपराधियों में भय और आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

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