राजस्थान में स्वनिधि योजना लागू, शहरी गरीबों को आसान ऋण सुविधा और ब्याज अनुदान
अलवर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना’ संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को तीन चरणों में कुल 80 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्वनिधि योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। इसके माध्यम से लघु व्यवसायों को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
स्वनिधि योजना में तीन चरणों में मिलेगा ऋण
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को तीन चरणों में 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार रुपये का ऋण दिया जाता है।
- पहले चरण: 10 हजार रुपये (12 माह)
- दूसरे चरण: 20 हजार रुपये (18 माह)
- तीसरे चरण: 50 हजार रुपये (36 माह)
इस ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 7 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान भी दिया जाता है, जिससे लाभार्थियों पर आर्थिक भार कम होता है।
स्वनिधि योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास जनाधार कार्ड और संबंधित कार्य का लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र होना अनिवार्य है।
स्वनिधि योजना के पात्र लाभार्थी
यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे—
- गिग वर्कर
- ट्रांसपोर्ट वर्कर
- घरेलू कामगार
- निर्माण श्रमिक
- हॉकर्स और रेहड़ी-पटरी वाले
- वेस्ट वर्कर और रैग पिकर
- दस्तकार
स्वनिधि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी अपने जनाधार के माध्यम से एसएसओ पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार/जनाधार, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
आवेदन की जांच के बाद संबंधित नगरीय निकाय द्वारा इसे बैंक को भेजा जाएगा, जहां से नियमानुसार ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
स्वनिधि योजना में ब्याज अनुदान का लाभ
समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह राशि हर 6 माह में सीधे लाभार्थी के ऋण खाते में जमा की जाएगी।
हालांकि, यह लाभ केवल उन्हीं खातों को मिलेगा, जो एनपीए नहीं होंगे और समय पर भुगतान किया जाएगा।
स्वनिधि योजना में ऋण वितरण और भुगतान
इस योजना के तहत ऋण बिना किसी जमानत के दिया जाएगा। ऋण राशि दो सप्ताह के भीतर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
समय पर भुगतान नहीं करने पर बैंकिंग नियमों के अनुसार पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
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