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    RBI की बड़ी कार्रवाई: 14 बैंकों पर जुर्माना, 3 पर प्रतिबंध, एक का लाइसेंस रद्द

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकिंग सेक्टर में नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके। मार्च में आरबीआई ने कई बैंकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। 14 बैंकों पर पेनल्टी लगाई है। इस लिस्ट में कई पब्लिक सेक्टर और सहकारी बैंक शामिल हैं। वहीं एक बैंक को हमेशा के लिए बंद भी कर दिया गया है, लाइसेंस रद्द करने का आदेश सेंटर बैंक ने जारी किया था। कुछ पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, अस्थायी रूप से कारोबार बंद करने का आदेश जारी किया है।

    भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। सभी ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसका पता निरीक्षण के दौरान चला था। कारण बताओ नोटिस पर प्राप्त जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई प्रस्तुतियों के आधार आरोप साबित होने के बाद पेनल्टी लगाई गई। हालांकि यह कार्रवाई विनियामक खामियों पर आधारित है, इसलिए इसका असर ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे किसी भी लेनदेन या एग्रीमेंट पर नहीं पड़ेगा।

    इन बैंकों पर लगा जुर्माना 
    एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
    दावनगेरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक
    इटावा में स्थित नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश
    यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
    बैंक ऑफ़ इंडिया
    सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
    द तनूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल
    लोकनेते आरडी अप्पा क्षीरसागर सहकारी बैंक लिमिटेड, निफाद, महाराष्ट्र
    द पाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान
    कोडागु डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक
    द मैसूर एंड चमराजनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक
     हॉन्ग कोंग एंड शांगहाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
    वलचंदनगर में स्थित वलचंदनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र
    द पल्लिकाेंडा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु

    इस बैंक का लाइसेंस रद्द 
    आरबीआई ने कर्नाटक में स्थित शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा का लाइसेंस रद्द करने का आदेश मार्च 2026 में जारी किया है। अब इसे बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बैंक को 24 मई 2026 तक बिजनेस बंद रखने का आदेश दिया था। जिसे खारिज कर दिया गया है।

    इन बैंकों पर लगा प्रतिबंध 
    आरबीआई ने लखनऊ में स्थित द यूपी सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और गुजरात में स्थित राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोनों को 11 मार्च से कारोबार बंद करने का निर्देश दिया है। वहीं कनक पट्टन सहकारी बैंक नियमित दावणगेरे को 12 मार्च से बिजनेस बंद करने का आदेश जारी किया है। तीनों बैंकों यह आदेश 6 महीने तक लागू रहेगा। गहकों को पैसे निकालने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान रिजर्व बैंक बैंकों के स्थिति की समीक्षा करेगा।

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