नाबालिग से दरिंदगी मामले में आरोपी पर 25 हजार जुर्माना, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
अलवर। पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में पेश किए गए 17 दस्तावेज और 13 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने राहत की सांस ली।
सरकारी वकील के अनुसार घटना 4 फरवरी 2025 की रात की है। नाबालिग पीड़िता घर से बाहर बाथरूम जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी उसे जबरन उठाकर खेत में ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता खेत में छिपी मिली, जिसे परिजन घर लेकर आए। सदमे में होने के कारण वह कई दिनों तक किसी को घटना के बारे में नहीं बता सकी।
कुछ दिन बाद पीड़िता ने परिवार को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद 11 फरवरी 2025 को परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में लगातार सुनवाई हुई। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई।
कोर्ट के इस फैसले को महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है।
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