राजस्थान में मदिरा दुकानों के कलस्टर हेतु ऑनलाइन बोली प्रक्रिया शुरू
जयपुर। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाइन ई-नीलामी आयोजित की जाएगी। विभागीय वेबसाइट पर 15 मई 2026 को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक ई-बोली आमंत्रित की गई है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में शेष बचे 30 कलस्टर के अंतर्गत कुल 62 मदिरा दुकानों का बंदोबस्त किया जाना है। आबकारी विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की है।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि इच्छुक बोलीदाता विभागीय वेबसाइट के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी से लॉगइन कर ई-ऑक्शन पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एक बार पंजीकरण कर ऑनलाइन नीलामी में भाग ले सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल पर सिटीजन कैटेगरी में एसएसओ आईडी बनाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि नीलामी की अवधि न्यूनतम पांच घंटे की होगी तथा यदि अंतिम समय तक बोली लगती रहेगी तो इसे 10-10 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बोलीदाता को कम से कम 10 हजार रुपए अथवा उसके गुणांक में बोली बढ़ानी होगी। साथ ही कोई भी बोलीदाता पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि एक बार में नहीं बढ़ा सकेगा।
विभाग के अनुसार कलस्टरवार आवेदन शुल्क, संशोधित न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इच्छुक आवेदकों को आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि नीलामी तिथि से एक दिन पहले रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन जमा कराने की सलाह दी गई है, ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।
प्रत्येक कलस्टर के लिए न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि अथवा डायनेमिक अर्नेस्ट मनी भी जमा करनी होगी।
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