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    बहनों के खाते में फिर आएगी सौगात, 13 मई को जारी होगी 36वीं किस्त

    नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आगामी 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुंगवानी से एक सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक बहनों के बैंक खातों में सहायता राशि का हस्तांतरण करेंगे। इस कार्यक्रम की पुष्टि गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश ने की है।

    प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज, मुंगवानी में जुटे अधिकारी

    मुख्यमंत्री के आगमन और राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर मुंगवानी में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। शनिवार को विधायक महेंद्र नागेश, कलेक्टर रजनी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने कार्यक्रम स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सभा स्थल, हेलीपैड निर्माण, यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

    प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं को मिल रहा सीधा लाभ

    लाड़ली बहना योजना वर्तमान में मध्य प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के लिए संबल बनी हुई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है।

    ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस

    योजना की राशि खाते में आई है या नहीं, इसे लाभार्थी घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' विकल्प को चुनना होगा। यहाँ अपनी समग्र आईडी या पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से भुगतान का पूरा विवरण स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा।

    योजना के लिए निर्धारित पात्रता और शर्तें

    इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलता है जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और घर में कोई सरकारी कर्मचारी या चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। योजना के दायरे में विवाहित, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा सभी श्रेणियों की पात्र महिलाओं को शामिल किया गया है।

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