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    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर शिकंजा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कस दिया है। इसके तहत लगभग 10 दिन में 60 से ज्यादा फॉर्म हाउस, बैंक्वेट हॉल तोड़े जा चुके हैं। इसमें एक भाजपा नेता का फॉर्म हाउस भी शामिल है। इसके अलावा जो भी फॉर्म हाउस और बैंक्वेट हॉलों को तोडऩे का नोटिस दिया गया है। वह ज्यादातर अधिकारियों और नेताओं के कब्जे वाले हैं। यह कार्रवाई वन विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रहा है। वन विभाग के सूत्रों की मानें तो 17 जुलाई तक अरावली क्षेत्र में करीब 6500 अवैध निर्माण तोड़े जाने हैं। इनमें ज्यादातर फॉर्म हाउस और बैंक्वेट हॉल, शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल हैं।
    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई रविवार को भी अरावली क्षेत्र में जारी रही। इस दौरान वन विभाग की टीम ने एक बड़े फॉर्म हाउस को जेसीबी से ढहाने की कोशिश की, लेकिन फार्म के संचालक ने लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें समझाया और शांत कराया। इसके बाद कार्रवाई को फिर से जारी रखा गया।

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