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    19 साल की युवती से कथित दुष्कर्म, परिवार ने चार दिन बाद पुलिस से लगाई गुहार

    सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ 19 वर्षीय एक युवती के साथ दरिंदगी की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप है कि राह चलती पीड़ित युवती को कार सवार तीन दबंग युवकों ने जबरन अगवा कर लिया और सुनसान जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। खौफ के साए में जी रहा पीड़ित परिवार लोक-लाज और डर के कारण चार दिनों तक सदमे में रहा और चुप्पी साधे रहा। हालांकि, बाद में हिम्मत जुटाकर परिजनों ने सीधे पुलिस थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिसके बाद कानून हरकत में आया।

    वारदात के बाद इलाके में हड़कंप, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों दरिंदों को भेजा जेल

    जैसे ही यह गंभीर मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया, विभाग ने संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की। आरोपियों की धरपकड़ के लिए तुरंत विशेष टीमें गठित की गईं और संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया। इस घिनौनी वारदात के उजागर होने के बाद से पूरे इलाके में गहरा आक्रोश और हड़कंप का माहौल है। पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए तीनों आरोपियों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहाँ से अदालत के आदेश पर उन्हें सलाखों के पीछे (जेल) भेज दिया गया है।

    9 जुलाई की शाम लिफ्ट देने के बहाने किया गया था अपहरण

    • युवती ने किया था विरोध: पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह पूरी घटना 9 जुलाई की देर शाम की है जब वह अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक कार आकर रुकी और उसमें सवार युवकों ने युवती को लिफ्ट देने की पेशकश की।

    • जबरन कार में खींचा: जब युवती ने अजनबी युवकों के साथ जाने से साफ मना कर दिया, तो तीनों आरोपी गाड़ी से नीचे उतरे और जबरन उसे खींचकर कार के भीतर डाल दिया। सुनसान रास्ता होने और आसपास किसी भी मददगार के न होने के कारण पीड़िता की चीख-पुकार कोई सुन नहीं सका। वारदात के बाद डरी-सहमी युवती ने जब रोते हुए अपने माता-पिता को इस जुल्म की दास्तान बताई, तो पूरे परिवार के होश उड़ गए।

    नए कानून बीएनएस (BNS) की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज

    पुलिस ने पीड़िता के बयानों और प्राथमिक जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 0422/2026 दर्ज किया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127 (2) (जबरन अपहरण), 140 (3), 70 (1) (सामूहिक दुष्कर्म), 351 (3) और 87 के तहत सख्त मुकदमा कायम किया गया है।

    पकड़े गए आरोपियों का विवरण इस प्रकार है:

    • अभयराज कुशवाहा: उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम धनहा।

    • नवीन विश्वकर्मा: उम्र 22 वर्ष, निवासी जियावन।

    • उपेन्द्र कुमार गुर्जर: पिता चिंता प्रसाद गुर्जर, उम्र 27 वर्ष, निवासी जियावन।

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