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    2018 के मामले में ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ीं, साकेत कोर्ट ने जारी किया वारंट

    नई दिल्ली। चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वर्ष 2018 के एक मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट विकास सांक्रित्यायन की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राठी ने अपने एक वीडियो में उनके खिलाफ झूठे और मानहानिपूर्ण आरोप लगाए थे।

    क्या है पूरा मामला?

    यह पूरा कानूनी विवाद ध्रुव राठी के 'भाजपा आईटी सेल पार्ट-2' शीर्षक से बने वीडियो से जुड़ा है। मामले की सुनवाई कर रहे साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन की अदालत ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत को अवगत कराया गया कि पूर्व में जारी किए गए नोटिस जब ध्रुव राठी के पते पर भेजे गए, तो वहां परिसर बंद मिला था।इससे पहले अदालत ने इस सप्ताह राठी को नए सिरे से समन भी जारी किया था। इस बीच, शिकायतकर्ता ने अदालत से मामले की सुनवाई की तारीख पहले तय करने की मांग की थी, क्योंकि पूर्व निर्धारित सुनवाई 20 नवंबर को होनी थी।

    भारत में मौजूदगी और पते की जानकारी

    शिकायतकर्ता ने अदालत में यह भी दलील दी कि ध्रुव राठी आमतौर पर विदेश में निवास करते हैं, जिसके चलते पिछले कई वर्षों से उन्हें समन तामील कराने में कठिनाई और देरी हो रही है। हालांकि, वर्तमान में वह एक अन्य विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारत में मौजूद हैं। शिकायतकर्ता ने हरियाणा में राठी के आधिकारिक आवास की जानकारी होने का भी दावा किया था। इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है।

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