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    कुत्तों को हटाने में बाधा पर होगी FIR – हाईकोर्ट

    राजस्थान : सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का निर्देश ​दे दिया है. पिछले साल 2024 में राज्य में कुत्तों के काटने के तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे. वहीं इस साल भी कुत्तों और अन्य आवारा जानवरों द्वारा हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में बढ़ते खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य की एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों से इन जानवरों को हटाने के किएकदम उठाए.

    हाई कोर्ट ने नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर् ने यह भी कहा कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित अन्य कार्रवाई कर सकते हैं. यानी अगर कोई शख्स या संगठन इस काम में रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

    हाई कोर्ट ने लोगों से की अपील
    जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानीया की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने जनता से अपील की है कि अगर वो भावनाओं, धार्मिक मान्यताओं या जानवरों के प्रति प्रेम के कारण उन्हें खाना खिलाना या उनकी देखभाल करना चाहते हैं, तो वे ऐसा नगर पालिकाओं या निजी संगठनों द्वारा बनाए गए डॉग शेल्टर और गोशालाओं में करें. साल 2024 में डॉग बाइट के 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे और ये सिलसिला थमने की बजाए लगातार जारी है. आए दिन कुत्तों के काटने या अन्य जानवरों के हमले की खबरें सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है.

    8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
    इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नगर निगम को डॉग शेल्टर होम और गोशालाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिए हैं. साथ ही आम नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए टेलीफोन, ई-मेल आईडी सार्वजनिक करने के भी आदेश दिए हैं. कोर्ट ने खासतौर पर जोधपुर एम्स और जिला न्यायालय परिसर से आवारा जानवरों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग प्राधिकरणों को हाईवे पर नियमित गश्त करने के भी आदेश जारी किए है.

    सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर बताया
    इधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को ‘बेहद गंभीर’ बताया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उठाने और शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने इस अभियान में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

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