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    झारखंड: अमन श्रीवास्तव की जेल से रिहाई का रास्ता साफ? हाई कोर्ट ने दी दो मामलों में जमानत, जानें कानूनी पहलू

    रांची (RANCHI): झारखंड हाई कोर्ट से गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में उन्हें जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि इन मामलों में अमन श्रीवास्तव की सीधी भूमिका के ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं.

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष ने जिन तथ्यों का हवाला दिया है, उनमें अमन श्रीवास्तव का नाम मुख्य रूप से अन्य आरोपियों के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जोड़ा गया है. अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड में ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि इन घटनाओं में अमन श्रीवास्तव की प्रत्यक्ष संलिप्तता रही हो.

    पहला मामला एटीएस रांची से जुड़ा है. इस मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ साहू और विनोद पांडे के पास से करीब 27 लाख रुपये बरामद किए थे. जांच एजेंसी का दावा था कि यह रकम अमन श्रीवास्तव की है और इसी आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पैसे की बरामदगी के आधार पर किसी की भूमिका साबित नहीं की जा सकती.

    दूसरा मामला रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का है. यहां एक आरोपी के पास से हथियार और बम बरामद किए गए थे. जांच के दौरान इन हथियारों को अमन श्रीवास्तव गिरोह से जुड़ा बताया गया था. हालांकि अदालत ने पाया कि इस मामले में भी अमन श्रीवास्तव के खिलाफ कोई सीधा और ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में अमन श्रीवास्तव को जमानत देने का आदेश दिया है.

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