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    धूल में मिल जाएगी कैलाश कोठी: आलीशान इमारत पर चलेगा प्रशासन का डंडा, बरियातू DIG मैदान इलाके में भारी हलचल

    रांची के बरियातू स्थित डीआईजी मैदान के पास बनी कैलाश कोठी को लेकर चल रहा Kailash Kothi Demolition विवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस भवन के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि याचिका में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है, जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके। इस फैसले के बाद अब प्रशासन के लिए कैलाश कोठी हटाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

    कोर्ट ने याचिका में नहीं पाया दम

    यह मामला मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति एस. एस. प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। याचिकाकर्ता खुशबू सिंह ने कैलाश कोठी को अवैध अतिक्रमण बताकर जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी थी। हालांकि, विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि याचिका में ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जो ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त हों।

    जमीन अधिग्रहण और दस्तावेजों की हुई जांच

    पूर्व सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रांची उपायुक्त को निर्देश दिया था कि वे प्लॉट नंबर 1694, मौजा मोरहाबादी स्थित 33 डिसमिल जमीन से जुड़ी गजट अधिसूचना पेश करें। कोर्ट यह भी जानना चाहता था कि भूमि का अधिग्रहण राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए हुआ या नहीं और मुआवजे का भुगतान किया गया या नहीं। इसके बाद रांची डीसी और बड़गाईं अंचलाधिकारी ने मूल दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए।

    नोटिस और स्वामित्व दावे पर कोर्ट का फैसला

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए गए। बावजूद इसके, कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद Kailash Kothi Demolition को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। यह फैसला रांची प्रशासन के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।

     

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