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    लोणावला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी कॉल सेंटर से 36.41 लाख का माल जब्त

    लोनावला। महाराष्ट्र के लोनावला शहर में स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और मौके से कुल बीस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ये आरोपी अमेजन और गूगल जैसी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर अमेरिका, कनाडा तथा अन्य विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाते थे और कथित तौर पर करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम देते थे। इस सफल छापे के दौरान पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, वाहन और नकदी समेत कुल छत्तीस लाख इकतालीस हजार तीस रुपये मूल्य का सामान जब्त किया है। यह कार्रवाई मौजे नांगरगांव क्षेत्र की ओमेगा सोसायटी स्थित ‘देव विला’ नामक बंगले में की गई, जहां किराए की इस संपत्ति पर अवैध रूप से यह फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था।

    पार्सल में ड्रग्स का भय दिखाकर करते थे उगाही

    पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि आरोपी इंटरनेट और विभिन्न आधुनिक संचार एप्लीकेशनों के माध्यम से विदेशों में रह रहे आम नागरिकों से संपर्क साधते थे। वे खुद को बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकारी बताकर पीड़ितों को यह डरावनी सूचना देते थे कि उनके नाम से आए पार्सल में प्रतिबंधित मादक पदार्थ (ड्रग्स) पाए गए हैं। इस तरह गंभीर कानूनी कार्रवाई का खौफ दिखाकर पीड़ितों पर दबाव बनाया जाता था और उनसे भारी-भरकम रकम वसूली जाती थी।

    इसके अतिरिक्त, इस गिरोह पर विदेशी नागरिकों के क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड से जुड़ी गोपनीय व वित्तीय जानकारियां चुराकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का भी गंभीर आरोप है। पुलिस को इस बात का पुख्ता संदेह है कि इस अवैध धंधे से अर्जित रकम को मुख्य आरोपी इरफान खान द्वारा हवाला चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी के जटिल नेटवर्क के जरिए भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता था। पुलिस इस पूरे वित्तीय गठजोड़ और ठगी के विस्तृत दायरे की गहराई से जांच कर रही है।

    छत्तीस लाख से अधिक का माल बरामद, बीस आरोपी गिरफ्तार

    लोनावला शहर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक महेश विधाते के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक प्रवीण लोकरे तथा उनकी टीम ने इस रेड को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और नकदी सहित कुल 36,41,030 रुपये की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में पुलिस हवलदार बालासाहेब खडके की आधिकारिक शिकायत के आधार पर सभी बीस आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और भारतीय तार अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की है।

    गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमान इम्तियाज शेख, मोहम्मद फैज उर्फ नाजिश आरिफ शेख, मोहम्मद अफजल शेख, कुलदीप मनोज बागड़ी, रिहान सलीम घनानी, मोहम्मद अलीरजा सय्यद, ताविश मेहबूब अली शेख, कामरान इसामुद्दीन शेख, सद्दाम चांद खान, सुजल खुमबहादुर राणा, अब्दुल आहात मोहम्मद रफिक खान, जहिय वाहिद खान, जाहिद आजम शेख, धनराज देवजीत बोस, शादाब जावेद सय्यद, इरफान अब्दुल गफूर शेख, समीर इरफान शेख, इरशाद इरफान शेख, अमीर सिराज खान और मकसूदन शमीम चौधरी के रूप में हुई है। इनमें से इरफान अब्दुल गफूर शेख को इस अवैध कॉल सेंटर का मुख्य संचालक बताया जा रहा है। ये सभी आरोपी मुंबई और उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस ने सभी को सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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