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    राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT गठित करने को कहा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के पुनर्गठन पर विचार करे और इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसका नेतृत्व किसी अनुभवी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

    जांच की निष्पक्षता पर अदालत का जोर

    न्यायालय ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि मंदिर से जुड़ी वित्तीय जांच की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती। पीठ ने कहा कि ऐसी जांच का दायित्व ऐसे पुलिस अधिकारी के कंधों पर होना चाहिए, जिसके पास जटिल आर्थिक अपराधों और इस तरह की जांच का लंबा अनुभव हो। अदालत की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और उस पर किसी भी प्रकार का सवाल न उठ सके।

    उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी की वर्तमान संरचना की समीक्षा करने के लिए कहा है। राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि टीम के पुनर्गठन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और जांच का नेतृत्व किस स्तर के अधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अदालत का यह निर्देश मामले में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

    मामले की आगामी सुनवाई

    अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच की गुणवत्ता और गति पर उसका ध्यान बना रहेगा। अगली सुनवाई के दौरान यह देखा जाएगा कि सरकार द्वारा एसआईटी में किए गए बदलाव और नेतृत्व परिवर्तन के संबंध में क्या ठोस निर्णय लिए गए हैं। इस आदेश के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार जांच दल में किस प्रकार के बदलाव करती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे।

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