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    राहुल गांधी के छात्र संवाद की तैयारी तेज, इंदौर में जुटेंगे 1 लाख छात्र

    इंदौर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोजन स्थल की अनुमति न मिलने के कारण पूर्व में स्थगित हुए इस कार्यक्रम की नई तारीख 19 सितंबर तय की गई है। इस बीच, जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और आगामी त्योहारों को देखते हुए पूरे शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 लागू कर दी है।

    19 सितंबर को आयोजन, रीजनल पार्क के सामने नया स्थल

    पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह संवाद सम्मेलन 12 सितंबर को होना था, लेकिन नेहरू स्टेडियम के उपयोग की अनुमति न मिलने के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब यह कार्यक्रम रीजनल पार्क के सामने स्थित मैदान में आयोजित किया जाएगा।

    रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड जारी, 1 लाख छात्रों का लक्ष्य

    कार्यक्रम में युवाओं और छात्रों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने औपचारिक रजिस्ट्रेशन हेतु एक क्यूआर (QR) कोड जारी किया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने युवाओं से पंजीकरण कराने का आह्वान किया है। कांग्रेस संगठन ने इस महासम्मेलन में एक लाख से अधिक छात्रों और युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

    शहर भर में धारा-163 लागू, आयोजनों पर सख्त पाबंदियां

    कार्यक्रम की तैयारियों के बीच इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने पूरे नगरीय क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 24 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा:

    • पूर्व अनुमति अनिवार्य: किसी भी राजनीतिक दल, सामाजिक या धार्मिक संस्था को बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के सभा, रैली या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

    • हथियार व विस्फोटकों पर प्रतिबंध: धरना-प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडे या ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी।

    • ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण: लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग के लिए निर्धारित नियमों के तहत अलग से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

    • यातायात अवरोध पर रोक: सार्वजनिक मार्गों पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने या यातायात बाधित करने पर पाबंदी रहेगी।

    पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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