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    UPI चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल रोक नहीं; केंद्र और RBI को नोटिस

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन चार्ज से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी से इस मामले में अपना जवाब तलब किया है।

    गजट नोटिफिकेशन को दी गई है चुनौती

    सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए उस गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ता एडवोकेट अंजन दत्ता की ओर से दाखिल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सरकार से कड़े सवाल किए हैं।

    सरकार से मांगा गया विस्तृत हलफनामा

    मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण था, जिसके चलते 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर शुल्क (चार्ज) लगाने का फैसला लिया गया। इस नोटिस के बाद अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर शुल्क के मुद्दे पर सरकार और नियामकों का रुख साफ होने की उम्मीद है।

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