More
    Homeराज्यबिहारआयोग ने जारी किए सख्त निर्देश, सरकारी संपत्ति व वाहनों के दुरुपयोग...

    आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश, सरकारी संपत्ति व वाहनों के दुरुपयोग पर लगेगी रोक

    पटना। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केंद्र सरकार पर भी लागू होते हैं।

    चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा सोमवार को बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी।

    चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, "बिहार के लिए घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।"

    नागरिकों की निजता का सम्मान
    चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी आवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या धरना नहीं दिया जाना चाहिए। भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग मालिक की सहमति के बिना झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।

    चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से विरूपण हटाने, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन या सरकारी आवास का दुरुपयोग करने, तथा सरकारी खजाने की लागत से विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं।

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here